1 जुलाई से लगेगा प्रतिबंध सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पाद पर, पकड़े जाने पर लगेगा भारी जुर्माना

सेंट्रल पलूशन कंट्रोल बोर्डन ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की एक लिस्ट भी जारी की है। इस लिस्ट में वो सभी सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम शामिल हैं, जिन पर 1 जुलाई 2022 से पूरी तरह बैन लग जाएगा
Single Use Plastic Ban: देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी को लेकर सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है. इसके लिए सरकार ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के साथ मिलकर कड़े कानून बनाए हैं. सीपीसीबी ने इसके लिए चरणबद्ध तरीके से कई सारे उपायों को अपनाया है, जिसमें कच्चे माल की सप्लाई को कम करने से लेकर सप्लाई को घटाने के लिए इसके विकल्पों को देना शामिल है. प्रदूषण बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 जुलाई से अगर सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री देखी जाती है, सख्त कार्रवाई की जाएगी.
- इन चीजों के इस्तेमाल पर होगी मनाही
- प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स
- गुब्बारों की प्लास्टिक स्टिक
- प्लास्टिक के झंडे
- कैंडी स्टिक
- आइस्क्रीम स्टिक
- सजावट वाले थर्माकोल
- प्लास्टिक प्लेट, कप
- प्लास्टिक पैंकिंग आइटम
- प्लास्टिक के इनविटेशन कार्ड
- सिगरेट के पैकेट
- 100 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिर और PVC
लोगों को मिलेगा विकल्प
सरकार ने लोगों की सहूलियत के प्लास्टिक के सुरक्षि, विकल्पों को पेश किया है. इसके लिए पहले से ही प्लास्टिक के सुरक्षित विकल्प बनाने के लिए 200 कंपनियों को लाइसेंस जारी कर दिया गया है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इन कंपनियों को अपने लाइसेंस रिन्यू कराने की भी आवश्यकता नहीं होगी.
पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई
सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि 1 जुलाई, 2022 से अगर कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करता हुआ पाया जाता है, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा. इसके साथ ही नया लाइसेंस इस शर्त के साथ इश्यू किए जाएंगे कि दुकान पर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह से वर्जित होगा.