सिंगल यूज प्लास्टिक का चोरी छिपे हो रहा कारोबार,,रोक का नहीं दिख रहा असर,,

●कृष्ण कुमार सोंधिया●
अनूपपुर■ पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसी महीने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा चुका है, लेकिन पूरे जिला अनूपपुर में सभी गांव में वेंकटनगर में जिले के सभी हट बाजारों में हर जगह खुल्ले आम चोरी छिपे अब भी कई स्थानों पर इसका कारोबार हो रहा है। कई दुकानदार अपना स्टॉक खपाने में लगे हैं। चुनावों की वजह से इस मामले को लेकर कार्रवाई ढीली नजर आ रही थी। जिसका फायदा दुकानदारों द्वारा उठाया जा रहा है। गौरतलब है कि रोक लगने के साथ ही सरकारी अमले ने कार्रवाई कर सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त करने और जुर्माने की कार्रवाई शहर में कई गांव में हर जगहों पर की थी, लेकिन अब यह कार्रवाई नजर नहीं आ रही है, जिसका लाभ उठाकर दुकानदार अपना स्टॉक ठिकाने लगाने में जुटे हैं।
पूरे जिला के हर कोने कोने में हर स्थानों पर दुकानदारों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का कारोबार अब भी किया जा रहा है। इन मामले में न शासन प्रशासन ध्यान दे रहा है न जिले के कर्मचारी कुछ दिन पहले जैतहरी में और कई जगह कुछ दुकानों में अधिकारियों ने छापा मारा गया था साथ में दुकानदारों से पांच हजार का जुर्माना भी वसूला लगाया गया था पर आज सब महौल ठंडा नज़र आ रहा है आज सब देख रहें है सब जान रहे हैं पर कार्यवाही कोई नही कर रहा है सब जान के अंजान बने है जब शासन प्रशासन नियम कानून बना कर उस पर अमल न करे तो क्या मतलब नियम कानून का जिस पर अमल न हो कार्यवाही न हो और कोई ध्यान न दे यदि शासन प्रशासन ही नियम कानून बना कर उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे अमल नहीं करेंगे तो ऐसे में कैसे हमारे जिले और देश की व्यवस्था में सुधार कैसे आएगा
यदि नियम कानून का उलंघन करने वाले पर कार्रवाही नहीं होगी तो तो जिम्मेदार तो शासन प्रशासन ही होगा
*हम आपको बता दे इन पर लगा है प्रतिबंध*
सिंगल यूज प्लास्टिक से बने झंडे, प्लेटें कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, सकते हैं। चाकू ट्रे मिठाई के बक्से, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट पर लपेटे जाने वाली फिल्म, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीवीसी बैनर, स्टिक, गुब्बारे के लिए बनाई जाने वाली प्लास्टिक स्टिक, कैंडी की प्लास्टिक स्टिक, आइसक्रीम की स्टिक, सजावट के लिए थर्माकोल की सामग्री पर प्रतिबंध लग चुका है। इनका उत्पादन, परिवहन, बिक्री व उपयोग नहीं कर सकते। यदि करते पाए गए तो 50 रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक जुर्माना लग सकता है। स्थानीय निकाय स्थिति को देखते हुए जुर्माना
की राशि बढ़ा सकते हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक की सामग्री के स्थान पर,, पत्ते व गन्ने की बगास से तैयार दोने, पत्तल, क्राकरी सामग्री, स्टील के बर्तन, मिट्टी से बने गिलास, कांच के वर्तन और कागज के दोने का उपयोग करे
आखिर क्यों नही हो रही करवाही क्या शासन प्रशासन के कुछ अधिकारी पैसे में बिका है
जानता खुल्ले आम नियम कानून का उलंघन कर रही शासन प्रशासन सो रहा आखिर क्यों
खुल्ले आम नियम कानून का उलंघन धज्जियां उड़ रही जिम्मेदार कोन
अब देखना यह है कि समाचार प्रकाशित होने से शासन प्रशासन की आंख खुलती है या नही
नियम कानून का उलंघन करने वालो पर कार्यवाही होगी या नहीं
खुले आम सिंगल यूजर प्लास्टिक पर अंकुश लगेगा की नही