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CG:बेमेतरा जिले के थानखम्हरिया नगर पंचायत में आरटीआई के तहत नही दिया जाता जानकारी…निकाय मद की राशि का दुरूपयोग होने की आशंका…अधिनियम की उङा रहे धज्जियां …प्रशासन को गलत जानकारी देते है मुख्य नगरपालिका अधिकारी..क्या है मामला पढिए पूरा खबर

◆संजू जैन◆

बेमेतरा●(थानखम्हरिया):बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र नगर पंचायत थानखम्हरिया मे भर्राशाही चरम पर है कार्यालय मे नागरिको की समस्या दूर नही हो रही वही जनप्रतिनिधियों को भी अब सम्मान नही मिल रहा है कार्यालय मे हो रही गतिविधियों के संबंध मे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी मांगी जाती है वह भी नही मिल रहा है जिससे नगर पंचायत मे आर्थिक अनियमितता की बू आ रही है

एल्डरमेन फिरोज खान द्वारा 08 सितंबर 2021 को सूचना के अधिकार के तहत निकाय मद तथा मरम्मत मद की आय व्यय के संबंध मे आय व्यय पंजी ,संबंधित बिल व्हाऊचर,प्रकाशित निविदा,निविदा की तुलनात्मक सूची तथा कार्यादेश पत्र की सत्यापित छायाप्रति मांगी गयी थी परंतु अधिनियम के तहत समय सीमा मे जानकारी नही देने पर प्रथम अपील अंतर्गत धारा 19 के तहत 23 मार्च 2022 को अपील पत्र दिया गया।अपील अवधि समाप्त हो गया फिर भी नगर पंचायत के अपीली अधिकारी यशवंत कुमार वर्मा ने जानकारी देना उचित नही समझा अब अपीलार्थी फिरोज खान जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है सूचना आयुक्त को अपील पत्र देगा।नगर पंचायत द्वारा आरटीआई के तहत जानकारी नही देने से आशंका जाहिर होती है कि निकाय मद जिसे मुख्य नगरपालिका अधिकारी अपना दोहन मद समझता है उक्त मद मे आर्थिक अनियमितता की बू आने लगी है

नगर पंचायत क्षेत्र के आम नागरीक व जनप्रतिनिधि को कार्यालय मे होने वाली गतिविधियों,आय व्यय की जानकारी शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन जैसो की जानकारीयां प्राप्त करना सूचना के अधिकार अधिनियम एक सशक्त माध्यम है परंतु जन सूचना अधिकारी व अपीली अधिकारी तक इस अधिनियम का धज्जियां उङा रहे है।इस अधिनियम के तहत और भी लोगो ने जानकेरी चाही है उनको भी जानकारी नही दी गयी है

निकाय मद की राशि मे ही गङबङी की आशंका*
नगर पंचायत मे निकाय मद की राशि का ही सबसे ज्यादा दुरूपयोग किया जा जाता है इसी मद मे चूंकीकर क्षतिपूर्ति तथा सभी प्रकार के वसूले गये टैक्स की राशि के अलावा अन्य माध्यम से मिलने वाली राशि भी जमा की जाती है जहा अधिकारी मनमानी कर राशि का दुरूपयोग करते रहे है।

18 माह से जमा नही हुई कर्मचारी ईपीएफ
नगर पंचायत मे प्लेसमेंट कर्मचारीयो का ईपीएफ की राशि फरवरी 2021 से अब तक याने लगभग 18 माह से निकाय द्वारा मूल वेतन से काटी गयी 12 प्रतिशत की राशि प्लेसमेंट एजेंसी को परिवर्तित नही किया जिससे कर्मचारीयो के खाते मे ईपीएफ की राशि जमा नही हो पा रही है।इधर प्लेसमेंट एजेन्सी उपाध्याय महिला स्व सहायता समूह को सितंबर 2020 से अब तक लगभग 22 माह से पर्यवेक्षण शुल्क की राशि नगर पंचायत द्वारा नही दिया गया जिससे समूह संचालक परेशान है।

प्रशासन को गलत जानकारी देते है मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पंचायत की निर्माण कार्य से लेकर विभिन्न जानकारी शासन प्रशासन द्वारा मांगी जाती है तो कार्यालय द्वारा गलत जानकारी प्रेषित की जाती है।जिल कार्यालय मे सप्ताह मे एक बार होने वाले समय सीमा की बैठक हो या फिर जेडी व मंत्री बैठक तक गलत जानकारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा दी जाती है।

नगर पंचायत मे करोङो का विकास कार्य अधूरे
नगर पंचायत मे करोङो का विकास कार्र अधूरे पङे है जो टेंडर शर्तो के विपरीत है कई निर्माण कार्य की समय सीमा समाप्त हो चुकी फिर भी सीएमओ की मनमानी के चलते टेंडर निरस्त नही की जा रही है वही अनेक निर्माण कार्य का कार्यादेश जारी होने के बाद भी निर्माण एजेंसी कार्य नही कर रहे है।
कुल मिलाकर थान खम्हरिया नगर पंचायत मे सूचना के अधिकार अधिनियम की जानकारियां नही देने का मतलब ही आर्थिक अनियमितताओ को प्रदर्शित करता है वही मुख्य नगरपालिका अधिकारी के मुख्यालय मे नही रह कर राजधानी रायपुर से अप डाऊन करने के कारण भी बाधा पहूंच रही है।

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एल्डरमेन

“नगर पंचायत कार्यालय से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त करना संवैधानिक अधिकार है परंतु जनसूचना अधिकारी से लेकर अपीली अधिकारी तक इस अधिनियम की धज्जियां उड़ा रहे है,चाही गयी जानकारी समय सीमा मे नही मिलती है।
फिरोज खान एल्डरमेन
नगर.पंचायत थानखम्हरिया
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CMO

नगर पंचायत थान खम्हरिया
“आरटीआई के तहत अगर किसी को जानकारी अप्राप्त हो तो संज्ञान मे लाया जाय”

यशवंत कुमार वर्मा मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत थान खम्हरिया

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